मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में आज आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रालय के कैबिनेट हॉल में आयोजित इस कैबिनेट बैठक में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और अन्य कैबिनेट सदस्य मौजूद थे।*
*मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में आज आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रालय के कैबिनेट हॉल में आयोजित इस कैबिनेट बैठक में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और अन्य कैबिनेट सदस्य मौजूद थे।*
*👉 कैबिनेट बैठक के निर्णय (सारांश)* :
✅ टेमघर परियोजना, ताल. मुलशी, जिला. पुणे में शेष कार्यों और बांध रिसाव रोकथाम कार्य के लिए 488.53 करोड़ रुपये की संशोधित लागत के लिए प्रशासकीय स्वीकृति। (जल संसाधन)
✅ मुंबई भिक्षा निषेध अधिनियम, 1951 के तहत महाराष्ट्र भिक्षा निषेध नियम, 1964 के नियम 27(बी) (3) में प्रावधान में संशोधन। अब भिक्षागृहों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए 5 रुपये के बजाय 40 रुपये प्रतिदिन। 1964 के बाद पहला बदलाव (महिला एवं बाल विकास)
✅ पीएम-यशस्वी अम्ब्रेला योजना के अंतर्गत भारत सरकार प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत ओबीसी, ईबीसी एवं डीएनटी श्रेणी के विद्यार्थियों को वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी संशोधित दिशा-निर्देशों को राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया है। (अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण)
✅ हडपसर से यवत राज्य मार्ग पर छह लेन एलिवेटेड सड़क निर्माण एवं मौजूदा सड़क के छह लेन निर्माण को मंजूरी। 5262.36 करोड़ रुपये की लागत वाली सड़क (लोक निर्माण)
✅ लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत महा इनविट (इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट) की स्थापना को मंजूरी। (लोक निर्माण)
✅ महाराष्ट्र राज्य में जहाज निर्माण एवं जहाज मरम्मत सुविधाएं (शिपयार्ड) तथा जहाज पुनर्चक्रण सुविधाएं (शिप रिसाइक्लिंग) विकसित करने की नीति को मंजूरी। (परिवहन एवं बंदरगाह)
✅ महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2025 को मंजूरी दी गई। (परिवहन एवं बंदरगाह)
✅ ऐप आधारित वाहनों के लिए एग्रीगेटर नीति। (परिवहन एवं बंदरगाह)
✅ केंद्र सरकार व्यापक फसल बीमा योजना में बदलाव करके अनिवार्य जोखिम आधारित फसल बीमा योजना लागू करेगी तथा कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश बढ़ाने के लिए कृषि अवसंरचना पर केंद्रित योजना भी लागू करेगी। (कृषि)
✅ आदिवासी विकास विभाग (अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण) द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रियान्वित की जा रही योजनाओं की तर्ज पर विशेष पिछड़ा वर्ग में गोवारी समुदाय के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम लागू करने का निर्णय
✅ एम. रा. अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम तथा वसंतराव नाइक विमुक्त जाति एवं घुमंतू जनजाति विकास निगम की व्यक्तिगत ऋण ब्याज पुनर्भुगतान योजना की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने का निर्णय। 15 लाख (अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण)
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