Thursday, December 2, 2021

महाराष्ट्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है. नियमों का पालन नहीं करने पर जुर्माना लगाया जाएगा.


किसी भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए व्यक्ति का फुल्ली वैक्सीनेटेड होना बेहद जरूरी है देश में कोरोना के नए वेरिएंट के आते ही कई जगहों पर नियमों को सख्त कर दिया गया है.

कोरोना वायरस (Corona Virus) के नए वैरिएंट ओमीक्रॉन ने दुनियाभर में हड़कंप मचा रखा है. देश में भी इस वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है. ऐसे में महराष्ट्र सरकार ने कोरोना की नई गाईडलाइन जारी कर दी है. सरकार कोविड के नए वेरिएंट के आने से पहले ही महाराष्ट्र के लोगों को सतर्क कर रही है. इसते चलते सीएम उद्धव ठाकरे (Uddhav Thakrey) ने कड़े नियम जारी किए हैं. इनमें फुली वैक्सीनेटेड (Fully Vaccinated) वाले लोगों को ही काम करने की सलाह दी गई है. आइए जानते हैं आम जनता के लिए बनाए गए नए नियमों के बारे में.  

सरकार की जारी हुई गाइडलाइंस में लिखा है, ‘किसी भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए व्यक्ति का फुल्ली वैक्सीनेटेड होना बेहद जरूरी है, तभी वो उसमें हिस्सा ले सकते हैं. वहीं दुकान, मॉल, थिएटर इन जगहों पर लोगों को सर्विस देने वाले पूरी तरह से वैक्सीनेटेड होने चाहिए. इसके अलावा कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने वाला फुल्ली वैक्सीनेटेड होना चाहिए. 

3 कैटेगरी में डिवाइड हुए Fully Vaccination लोग

  • First Category: जिन्होंने अपनी दोनों डोज ले ली हो और दूसरी डोज लेने के 14 दिन बीत गए हैं वो फुली वैक्सीनेटेड माने जाएंगे.
  • Second Category: वो लोग फुली वैक्सीनेटेड माने जाएंगे, जिन्हें कोरोना का टीका नहीं लगाया जा सकता किन्ही मेडिकल कारणों के चलते. ऐसे में उन्हें किसी वैलिड मेडिकल प्रैक्टिशनर से एक सर्टिफिकेट लेनी होगी.
  • Third Category: 18 साल से कम उम्र के युवाओं को रखा गया है.

दिखानी होगी RTPCR नेगेटिव रिपोर्ट

सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन में कहा गया कि, ‘दुनिया भर से आने वाले पैसेंजर को भारत सरकार के गाइड लाइन को फॉलो करना होगा. देश के सभी हिस्सों से महाराष्ट्र में आने वाले लोगों को फुल्ली वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना होगा या तो 72 घंटे पहले तक निकाले गए rtpcr की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी. थिएटर, शादी का हॉल, सिनेमा हॉल इन जगहों की कैपेसिटी की तुलना में 50 फ़ीसदी लोगों को ही अनुमति दी जाए. इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर प्राइवेट कार में सफर कर रहे लोग अगर मास्क पहने नहीं पाएंगे तो उन पर 500 की फाइन लगेगी साथ ही रुमाल को मास्क नहीं माना जाएगा और अगर कोई रुमाल को मास्क के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है तो उस पर भी फाइन लगेगा.

10000 रुपये लगेगा जुर्माना

वहीं गाड़ी में अगर कोई मास्क नहीं लगाया होगा तो उसके साथ-साथ ड्राइवर, कंडक्टर और हेल्पर पर भी 500 रुपये का दंड लगाया जाएगा साथ ही बस मालिक पर 10000 रुपये की फाइन लगेगी. 

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